हरियाणा: दुकानों में अब 10 घंटे काम! विधानसभा ने वर्किंग आवर्स बढ़ाने को नया बिल पास किया
चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा में ‘हरियाणा शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल-2025’ पास कर दिया गया है। इस बिल के तहत अब प्रदेश की दुकानों और प्राइवेट कमर्शियल संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए हैं।
पहले जहां कर्मचारियों का दैनिक कार्य समय 9 घंटे तय था, अब उसे बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है। हालांकि, साप्ताहिक कार्य सीमा को 48 घंटे ही रखा गया है, यानी हफ्ते में ओवरऑल काम पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन काम के घंटों का बंटवारा बदला गया है।
सरकार के अनुसार, यह बदलाव व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू बनाने, रोजगार में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।
नया प्रावधान कर्मचारियों की सहमति और लेबर नियमों के दायरे में लागू होगा।

