हरियाणा में कक्षा 1 में दाखिले की उम्र बदली, अब 6 साल होना अनिवार्य
चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार ने राज्य में कक्षा 1 में दाखिले को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब शैक्षणिक सत्र 2026–27 से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 साल होना अनिवार्य होगी। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत लिया है।नए नियमों के अनुसार, जिन बच्चों की उम्र 6 वर्ष से कम होगी, उन्हें कक्षा 1 में दाखिला नहीं दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास बेहतर होगा और वे पढ़ाई का दबाव आसानी से संभाल पाएंगे।
शिक्षा अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था को एक समान बनाने की दिशा में उठाया गया है।
नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 की संरचना को लागू किया गया है, जिसके तहत फाउंडेशन स्टेज पर बच्चों की मजबूत नींव तैयार करने पर जोर दिया गया है।इस फैसले का असर सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होगा।
अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बच्चों की जन्मतिथि के अनुसार स्कूल में दाखिले की योजना बनाएं, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बदलाव से बच्चों को शुरुआती शिक्षा के दौरान सीखने का पर्याप्त समय मिलेगा और उनका शैक्षणिक प्रदर्शन भी बेहतर होगा।

